चेक अनादरण के मामलों में कारावास व जुर्माने से दंडित

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Published on : 09 Jun, 18 16:06

चित्तौड़गढ़ | न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीठासीन अधिकारी अमित दवे ने चेक अनादरण के दो अलग-अलग मामलों में एक व्यक्ति को कारावास व जुर्माने से दंडित किया। परिवादी गोविंदसिंह चड्ढ़ा ने अधिवक्ता दिनेश शर्मा के माध्यम से जयपुर जिले के शाहपुरा निवासी सुल्तानसिंह के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया। जिसमें बताया कि सुल्तानसिंह के पास ट्रक है लेकिन ट्रॉली नहीं होने से अपने भाई महेशचंद गुर्जर के माध्यम से परिवादी गोविंदसिंह से एक ट्रॉली किराए पर ली व अन्य सामान भी उधार लिया। किराया राशि व उधार सामान के पेटे एक लाख 80 हजार का चेक जारी किया, जो अनादरित हो गया। बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुल्तानसिंह को एक वर्ष दो माह का साधारण कारावास व तीन लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। मामला 2006 से लंबित था।
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