उपभोक्ता संरक्षण मंच में परिवाद प्रस्तुत

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Published on : 24 May, 18 14:05

चित्तौड़गढ़ | जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच ने एक निर्णय में एक उपभोक्ता को राहत दी है। कन्नौज निवासी परिवादी रामप्रसाद गगरानी ने जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने निम्बाहेड़ा स्थित महिमा इंटरप्राइजेज से 14 मई 2015 में एक बैट्री खरीदी, जिस पर 18 माह की वारंटी थी। दो माह बाद बैट्री में तकनीकी खराबी आने पर उसे दिखाया तो संबंधित इंटरप्राइजेज ने वारंटी पिरियड में होने पर भी 300 रुपए लेते हुए भी बैट्री को दुरूस्त भी नहीं किया।
नई बैट्री भी नहीं दी। बैट्री डिफेक्टिव थी। विपक्षी ने जांच के 300 रुपए लेना स्वीकार किया।
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