भूषण स्टील की बिक्री पर रोक

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Published on : 22 May, 18 16:05

नई दिल्ली | राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज के बोझ से दबी भूषण स्टील के टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण पर रोक से इनकार कर दिया है। भूषण स्टील इस समय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत है। एनसीएलएटी की चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने टाटा स्टील , निपटान पेशेवरों तथा भूषण स्टील की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) को कंपनी के प्रवर्तक नीरज सिंघल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सिंघल ने इस बिक्री को चुनौती दी है। पीठ ने कहा, ‘‘हमें कानून पर फैसला करना है, प्रक्रिया को नहीं रोकना चाहिए।’ साथ ही पीठ ने कहा कि निपटान प्रक्रिया इस मामले में अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। संबंधित पक्षों को अपना जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इस बीच भूषण स्टील की परिचालन ऋणदाता एलएंडटी ने अपीलीय न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा कर्ज के बोझ से दबी कंपनी के टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी है।
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