उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर

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Published on : 27 Mar, 18 15:03

अजमेर, । अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री बी. एम. भामू ने एक आदेश जारी कर बताया कि आमजन व विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का त्वरित व मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से डिस्कॉम के क्षेत्राधीन वृत्तों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 3 अप्रेल, 2018 से 9 अप्रेल, 2018 तक उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के आयोजन के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता नोडल अधिकारी होंगे।
उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने वृत्त क्षेत्रा से संबंधित विधायक से पूर्व अनुमति लेकर शिविर की दिनांक व स्थान सुनिश्चित करंे। उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविरों में उपभोक्ताओं की अधिकतम भागीदारी व उनकी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। यह शिविर 3 अप्रेल से 9 अप्रेल तक प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक आयोजित किए जाएगे। शिविरों में निगम अधीक्षण अभियंता, संबंधित अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखाकार, उपभोक्ता लिपिक व लेजर कीपर आवश्यक रिकॉर्ड सहित तकनीकी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। शिविर स्थल पर निर्धारित रजिस्टर में सहायक अभियंता द्वारा प्रत्येक शिकायत का विवरण जिसमें उपभोक्ता का नाम, पूरा पता, मोबाइल/दूरभाष नम्बर, उपभोक्ता का खाता संख्या, शिकायत का पूरा विवरण व उस पर मौके पर की गई कार्यवाही, यदि मौके पर निवारण किया जाना संभव नहीं हो सके जैसे विवरण तंत्रा शिफ्टिंग, नई लाईन डालना, नया कनेक्शन इत्यादि कार्य किया जाना हो तो निराकरण हेतु उपभोक्ता को शिविर में देरी से शिकायत दूर किए जाने का कारण इंगित करेंगे एवं उपभोक्ता को दी गई संभावित समयावधि व पंजीकरण संख्या का विवरण अंकित करेंगे। शिकायत निवारण के बाद की गई कार्यवाही से उपभोक्ता को अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायत की पावती, पंजीकरण के विवरण सहित सहायक अभियंता से हस्ताक्षरित उपभोक्ता को शिविर में ही दी जाएगी जिसमें शिकायत निवारण का विवरण अंकित होगा तथा मौके पर शिकायत निवारण न होने की स्थिति में निवारण होने की संभावित दिनांक अंकित की जाएगी।उक्त आदेश के तहत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक शिविर में यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता की शिकायत का समाधान उसी दिन हो व शेष रही शिकायतों की प्रवृति के अनुसार निस्तारण 30 दिवस में अवश्य कर दिए जाए। निस्तारण न होने सकने वाली शिकायत के बारे में कारण सहित उपभोक्ता को जानकारी दी जाए।
उन्होंने अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए कि शिकायत निवारण शिविरों की प्रगति रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता योजना को भिजवाई जाए एवं अधीक्षण अभियंता योजना समस्त वृत्तों की प्रगति रिपोर्ट संकलित कर प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करंेगे।


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