कार्ति चिदंबरम को हाई कोर्ट से मिली जमानत

( 10619 बार पढ़ी गयी)
Published on : 24 Mar, 18 11:03

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में वरिष्" कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जमानत मंजूर कर ली। सीबीआई ने कार्ति को 28 फरवरी को ब्रिटेन से लौटने पर गिरफ्तार किया था और इस मामले में उनकी 12 दिन की न्यायिक हिरासत कल खत्म होने वाली थी। न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने कार्ति को 10 लाख रुपये का एक जमानतदार देने का निर्देश दिया और उन पर देश से बाहर जाने की स्थिति में सीबीआई से पहले से अनुमति मांगने सहित अतिरिक्त शर्तें लगाईं हैं। कार्ति के वकील ने अदालत को बताया था कि उनका पासपोर्ट पहले से ही अधिकारियों के पास जमा है। अदालत ने कहा कि जमानत पर रहते हुए कार्ति इस मामले के किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करें।सीबीआई ने इस आधार पर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था कि वह इस मामले मेंपहले ही सबूत नष्टकर चुके हैं और वह एकप्रभावशालीव्यक्ति हैं।कार्ति के वकील ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि सीबीआई ने न तो किसी लोक सेवक से पूछताछ की और ना ही इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया। कार्ति के वकील ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोपों से इंकार किया था और कहा था कि जब सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लेकर और पूछताछ का अनुरोध नहीं है तो उन्हें न्यायिक हिरासत में क्यों रखा जाना चाहिए। उन्हें पिछले साल 15 मई को दर्ज प्राथमिकी के संबंध में चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था। इन पर उनके पिता के केन्द्राrय वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में विदेश से करीब 305 कराड़ रुपये का कोष प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं का आराप है।


साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.