विद्युत से होने वाली घातक दुर्घटनाओं की सूचना हेतु दिशा निर्देश जारी

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Published on : 20 Feb, 18 17:02

अजमेर । अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सचिव (प्रशासन) श्री के. सी. लखारा ने एक आदेश जारी कर बताया है कि विद्युत से होने वाली घातक दुर्घटनाओं में मानव या पशु जीवन की क्षति होने पर सूचना निर्धारित प्रारूप में संबंधित सहायक अभियंता द्वारा उच्च अधिकारियों को भिजवाई जाएगी।
उक्त आदेश जारी कर उन्होंने बताया कि यदि कोई दुर्घटना विद्युत लाईनों के किसी भाग, किसी व्यक्ति के अन्य कार्यो के कारण या विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग के संबंध में होती है और दुर्घटना का परिणाम या संभाव्य परिणाम मानव या पशु जीवन की हानि या मानव जीवन को या पशु को कोई क्षति होती है तो ऐसा व्यक्ति या उत्पादन करने, पारेषण करने, वितरण करने वाली कम्पनी का कोई प्राधिकृत व्यक्ति जो सहायक अभियंता या इसके समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न हो, घातक दुर्घटना के घटने की जानकारी होने के 24 घंटे के भीतर ईमेल, फैक्स या टेलीग्राफिक रिपोर्ट निरीक्षक को भेजगा। साथ ही घातक और समस्त अन्य दुर्घटनाओं के घटने की जानकारी के 48 घंटे के भीतर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि दुर्घटना की सूचना के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, अग्निशमन दल और निकटतम अस्पताल के टेलीफोन नम्बर, ईमेल आईडी, फैक्स नम्बर और पते उत्पादन केन्द्र, उपकेन्द्र संलग्न उपकेन्द्र/स्वीचिंग केन्द्र में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाएगें और मध्यम वोल्टेज/उच्च वोल्टेज/अतिरिक्त उच्च वोल्टेज संस्थापनों के प्रभारी/स्वामी के कार्यालय में सुरक्षित रखें जाएगें। उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर सभी वृत्त अधीक्षण अभियंताओं को यह निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में मानव या पशु जीवन की हानि या मानव जीवन को या पशु को कोई क्षति होने पर दुर्घटना की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में तत्काल भिजवाए। साथ ही संभाग, वृत्त, कार्मिक अधिकारी, खण्ड, उपखण्ड या उपकेन्द्र कार्यालयों में सुरक्षित रखी जाए।
मानव या पशु जीवन को कोई क्षति होने पर दुर्घटना की सूचना निर्धारित प्रारूप में संबंधित सहायक अभियंता द्वारा विद्युत निरीक्षक के साथ संभागीय मुख्य अभियंता, प्रावैधिक सहायक-प्रबंध निदेशक, वृत्त अधीक्षण अभियंता, खण्ड अधिशाषी अभियंता व वृत्त कार्मिक अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में आवश्यक रूप से भेजी जाए।
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