सूचना न देने पर 22 अफसरों पर 5.50 लाख का जुर्माना

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Published on : 18 Feb, 18 11:02

लखनऊ, सूचना का अधिकार के तहत राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने 22 अधिकारियों को दोषी मानते हुए 5 लाख, 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरटीआई आवेदक को 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।उस्मान ने बताया कि जिन अधिकारियों को आर्थिक दंड दिया गया है उनमें मण्डलायुक्त मुरादाबाद, एडीएम सम्भल, तहसीलदार शामली, तहसीलदार देवबन्द सहारनपुर, बीएसए सहारनपुर, विकास प्राधिकरण सहारनपुर, सीएमओ बिजनौर, सीएमओ रामपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड खतौली मुजफ्फरनगर, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद चन्दौसी सम्भल, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद बिजनौर, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सम्भल, मुख्य अभियन्ता (वितरण) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. मुरादाबाद, जिला पूर्ति अधिकारी सहारनपुर, सीएमओ जिला चिकित्सालय रामपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सम्भल, डीआईओएस सम्भल, बीडीओ ऑकू नहटौर बिजनौर, ग्राम पंचायत अधिकारी टोडा विकास खण्ड ऊन शामली, ग्राम पंचायत अधिकारी पीतपुर नैया खेड़ा कुन्दरकी मुरादाबाद आदि पर 25-25 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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