सियासी दलों को न दें Rs2000 से ज्यादा कैश

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Published on : 24 Jan, 18 10:01

नई दिल्ली । आयकर विभाग ने लोगों को अवैध नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए राजनीतिक दलों को 2,000 रपए से अधिक का चंदा नकद में न देने की सलाह दी है। चुनावी चंदे को साफ-सुथरा बनाने की पहल के तहत सरकार ने इस साल के शुरू में चुनावी बांड अधिसूचित किए हैं जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं के जरिये खरीदा जा सकता है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को 2,000 रपए से अधिक का नकद चंदा नहीं दे सकता।कर विभाग ने प्रमुख दैनिक अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति 2,000 रपए से अधिक की नकदी किसी पंजीकृत न्यास-राजनीतिक दल को न दे। राजनीतिक चंदे के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहली बार इस तरह का सार्वजनिक परामर्श जारी किया है। समझा जाता है कि इस प्रावधान को आयकर विभाग के सार्वजनिक परामर्श में सरकार द्वारा चुनावी बांड योजना को अधिसूचित करने के मद्देनजर जोड़ा गया है। इसके अलावा आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के बारे में भी 10,000 रपए से अधिक का नकद भुगतान न करने की सलाह दी है। कर अधिकारियों ने जनता को सलाह दी है कि इस तरह के मामलों में वे नकद लेनदेन से बचें। विभाग ने कहा कि इस नकद सीमा के उल्लंघन पर कर या जुर्माना लगाया जा सकता है। विज्ञापन में कहा गया है कि नकदीरहित बनें, साफ सुथरा रहें। इसके अलावा विभाग ने लोगों से इस तरह के उल्लंघनों, कालेधन और बेनामी संपत्ति के बारे में लेनदेन की जानकारी उसे ईमेल पर देने को कहा है।

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