अपराधी को 36 घंटों में पकड़ने का आदेश

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Published on : 13 Jan, 18 10:01

लाहौर , लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख को आदेश दिया है कि छह साल की बच्ची की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या किए जाने के मामले में अपराधी की 36 घंटों के भीतर गिरफ्तारी की जाए।इस मासूम बच्ची की जघन्य हत्या ने समूचे देश को हिला कर रख दिया है और इसको लेकर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह ने एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। शाह ने इस बात पर हैरानी जताई कि पंजाब के कसूर जिले में इसी तरह की दूसरी घटनाओं की जानकारी मिलने के बावजूद कोई भी मामला अदालत में नहीं लाया गया। यह घटना भी कसूर जिले की है।
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