दिल्ली के उपराज्यपाल के पास किसी भी राज्य के राज्यपाल से ज्यादा अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

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Published on : 17 Nov, 17 12:11

नई दिल्ली | सुप्रीमकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास किसी भी राज्य के राज्यपाल से ज्यादा अधिकार हैं। उन्हें हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम नहीं करना होता है। जबकि राज्यपालों को अपने दफ्तर के विवेकाधीन मुद्दों के अलावा कम या ज्यादा राज्य सरकार की सलाह पर ही काम करना होता है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उपराज्यपाल दिल्ली का शासन नहीं चला सकते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल को ही प्रशासन चलाने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में अधिकारों की जंग के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, alt147जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के तहत आती हैं और दिल्ली सरकार इससे जुड़े मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती है।'

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