माल के लिए मिले एडवांस पर जीएसटी नहीं

( 5199 बार पढ़ी गयी)
Published on : 17 Nov, 17 12:11

नई दिल्ली सरकार ने माल आपूत्तर्ि के लिए प्राप्त अग्रिम भुगतान राशि पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कटौती से कारोबारियों को छूट दे दी है। इससे कंपनियों की कार्यगत पूंजी फंसने से बचाने में मदद मिलेगी।केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने इससे पहले 1.5 करोड़ रपए तक के कारोबार वाली कंपनियों को माल भेजने के लिए अग्रिम दी गई राशि पर छूट देने की पिछले महीने घोषणा की थी। सीबीईसी ने अब एक अधिसूचना के जरिये इस व्यवस्था को सभी कंपनियों के लिए लागू कर दिया है। इससे बाहर सिर्फ उन्हें रखा गया है जिन्होंने नई कर व्यवस्था के तहत संयोजन (कंपोजीशन) योजना को चुना है।क्या है कंपोजीशन योजना : कंपोजीशन योजना एक करोड़ रपए तक का कारोबार करने वाले व्यावसायियों के लिए लागू है। उन्हें अपने सालाना कारोबार पर एक प्रतिशत की दर से जीएसटी भुगतान करना है। रेस्तराओं के लिए यह दर पांच प्रतिशत है।उल्लेखनीय है कि कारोबार जगत आपूत्तर्ि के अग्रिम भुगतान पर जीएसटी कटौती से छूट के लिए प्रयास कर रहा था। इससे पहले की मूल्य वर्धित कर (वैट) व्यवस्था में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था।पीडब्ल्यूसी के लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा, सरकार ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए एक अधिसूचना के जरिये माल आपूत्तर्ि के लिये प्राप्त अग्रिम भुगतान पर जीएसटी कटौती से छूट दे दी है। यह उद्योग जगत खसकर एफएमसीजी और आटो क्षेत्र की पुरानी मांग के अनुकूल है।
साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.