अवैध वसूली के आरोपी की जमानत हाईकोर्ट में मंजूर

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Published on : 14 Nov, 17 11:11

कोटा | झालावाड़के रायपुर तीन धार आरटीओ चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी गार्ड प्रहलाद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। एसीबी कोटा ने 9 अक्टूबर को रायपुर चेक पोस्ट से निरीक्षक दारा सिंह, दो गार्ड रामप्रसाद, विजय सिंह दलाल बाबूलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तीन धार चेक पोस्ट से 3 गार्ड धीतेंद्र सिंह, महेंद्र, प्रहलाद और दलाल भैरूलाल को पकड़ा था। एसीबी को तीन धार चेक पोस्ट से 39 हजार 800 रुपए रायपुर से 17 हजार 200 रुपए कैश मिले थे। एसीबी ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। वकील सुनील हटीला ने बताया कि मामले में आरोपी गार्ड प्रहलाद की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पेश की। वकील ने बहस में कहा कि इससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसको जमानत दी जाए।
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