“सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन“ ऑन-लाईन जारी किये

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Published on : 21 Oct, 17 15:10

उदयपुर /निर्यात के लिये आवष्यक प्रपत्र “सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन“ अब यूसीसीआई द्वारा ऑन-लाईन जारी किया जाना षुरू किया गया है। अध्यक्ष श्री हंसराज चौधरी ने बताया कि इस प्रकार ऑन-लाईन सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन जारी किये जाने की व्यवस्था से संभाग के निर्यातकों के न केवल श्रम एवं समय की बचत संभव हो सकेगी अपितु सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन में छेडछाड को भी रोका जा सकेगा। अध्यक्ष श्री हंसराज चौधरी ने जानकारी दी कि केन्द्र सरकार के “डिजिटल इण्डिया“ अभियान के तहत देष में अधिकांष प्रक्रियाओं को ऑन-लाईन बनाये जाने के आव्हान के मद्देनजर यूसीसीआई ने सभी निर्यातकों को ऑन-लाईन सर्टीफिकेट ऑफ ओरीजन जारी करने की सुविधा प्रारम्भ की है।
श्री हंसराज चौधरी ने जानकारी दी कि उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री देष का पहला ऐसा चेम्बर है जिसके द्वारा क्यू.आर. कोड के माध्यम से सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन जारी करना आरम्भ किया गया है। क्यू.आर. कोड अर्थात (क्विक रेस्पोन्स कोड) सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन की प्रमाणिकता को सिद्ध करने वाला आई.टी. टूल है।
ज्ञात हो कि पूर्व में निर्यातक को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन फार्म को पांच प्रतियों में भरकर यूसीसीआई कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से लेकर उपस्थित होना होता था। सेक्रेटेरिएट के स्टाफ द्वारा उक्त सर्टिफिकेट की निर्धारित रजिस्टर में एन्ट्री कर यूसीसीआई की सील अंकित की जाती थी। इसके उपरान्त निर्यातक को अधिकृत हस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में जाकर उक्त सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करवाने होते थे। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में निर्यातक का काफी श्रम एवं समय लगता था। इस व्यवस्था को ऑन लाईन किये जाने से निर्यातक स्वयं के कार्यालय से ऑन-लाईन पेमेन्ट जमा करवाकर सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन प्रपत्र डाउनलोड कर सकेंगे तथा उसमें निर्यात सम्बन्धी आंकडे भरकर ऑन-लाईन यूसीसीआई सेक्रेटेरिएट को प्रेशित कर सकेंगे। क्यू.आर. वेरिफिकेषन के उपरान्त यूसीसीआई द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अंकित करके उक्त सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन निर्यातक को ऑन-लाईन जारी कर दिया जायेगा। इस प्रकार ऑन-लाईन जारी किए गये सर्टीफिकेट ऑफ ओरीजन में किसी भी प्रकार की छेडखानी कर पाना सम्भव नहीं है। यूसीसीआई द्वारा ऑन-लाईन जारी किये गये सभी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन यूसीसीआई पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे तथा उक्त सर्टीफिकेट की प्रतिलिपी पर दिये गये क्यू.आर. कोड को विदेष व्यापार विभाग (डीजीएफटी) द्वारा स्केन करके यूसीसीआई की वेबसाईट ूूूण्नबबपनकंपचनतण्बवउ पर उपलब्ध मूल प्रति के साथ मिलान करके उसकी प्रमाणिकता जांची जा सकेगी। यदि कोई नकली क्यू.आर. कोड का प्रयोग करके सर्टीफिकेट ओरिजन तैयार करने का प्रयास करेगा तो पकड में आ जायेगा।
ज्ञात हो कि भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ फोरेन ट्रेड (डीजीएफटी) विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार निर्यात प्रपत्र सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन में किसी प्रकार की छेडछाड करने अथवा नकली सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन तैयार करने पर कानूनी कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।
अध्यक्ष श्री हंसराज चौधरी ने बताया कि यूसीसीआई सेक्रेटेरिएट में सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन हेतु आने वाले निर्यातकों को ऑन-लाईन व्यवस्था के संदर्भ में समस्त प्रक्रिया की अग्रिम जानकारी मुहैया करवाई जा रही है जिसमें यूजर आईडी एवं पासवर्ड जनरेट करने के उपरान्त यूसीसीआई पोर्टल पर लॉग इन किया जाता है। डिजीटल भुगतान के उपरान्त निर्यात सम्बन्धी आंकडे सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन में ऑन-लाईन भरने के उपरान्त वेरिफिकेषन की कार्यवाही पूर्ण होने के साथ ही सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन जारी कर दिया जाता है।
यूसीसीआई की यह सोच है कि निर्यातकों को ऑन लाईन सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजन जारी किये जाने की सुविधा से देष के निर्यात इन्डेक्स में सकारात्मक वृद्धि संभव हो सकेगी जिससे न केवल देष की मुद्रा रूपया मजबूत होगा बल्कि देष से निर्यात बढने से जीडीपी की दर में भी वृद्धि होगी।







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