हताश कारोबारी बोले, बर्बाद हो जाएंगे

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Published on : 14 Oct, 17 08:10

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों की बिक्री को लेकर राहत नहीं दिये जाने के बाद थोक कारोबारी हताश व भारी तनाव में हैं। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद पिछले दिनों जब लाइसेंस मिला था तो इन लोगों ने यह सोच का ज्यादा माल मंगवा लिया था कि इस बार कम लोगों को ही लाइसेंस जारी होगा, लिहाजा डिमांड ज्यादा होगी,लेकिन हुआ उल्टा।
फायरवर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता ने कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किये जाने के बाद कहा कि हम बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा कि थोक कारोबारियों को भारी नुकसान होगा, लेकिन कर क्या सकते हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी मुसीबत गोदाम में रखे पटाखे को ठिकाने लगाने की है। एक अन्य थोक कारोबारी ने कोर्ट के निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय सिर्फ इतना ही कहा है कि हम बर्बाद हो गए। लाखों रपए कर्ज लेकर माल मंगवाया था, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सदर बाजार में इस बार करीब 24 दुकानदारों को पटाखें बेचने के लाइसेंस मिले थे। जबकि पूरी दिल्ली में करीब 250 लाइसेंस मिलने की बात पटाखा कारोबारियों द्वारा कहीं जा रही है।
पटाखों से होता है सिर्फ चार फीसद प्रदूषण : दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने कहा कि पटाखा करोबारी भारी दबाव में हैं। भारी आर्थिक नुकसान के साथ-साथ गोदामों में रखे पटाखों को किस तरह से कहा खपाया जाय इसकी चिंता उन्हें सता रही है। पर्यावरण कमेटी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार पटाखों से सिर्फ चार फीसद प्रदूषण होता है। शेष 96 फीसद अन्य कारण है। उन कारणों की ओर से भी ध्यान दिया जाना चाहिए।राहत के लिए थोक कारोबारी प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र : पटाखा कारोबारियों के संगठन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत पाने के लिए वह लोग प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर इस मामले में आर्डिनेंस लाने की मांग करेंगे। इसके लिए कारोबारी कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह लोग शनिवार को प्रधानमंत्री को पत्र भेज सकते हैं।
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