मानसिक पीड़ा के कारण अच्छा बुरा सोच समझ की शक्ति खो देता

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Published on : 12 Oct, 17 07:10

उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव प्रमोद बंसल के आदेश निर्देश अनुसार मानसिक रोगियों के सहायता हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन मंगलवार को पैरालीगल वोलिंटियर गोविंदलाल ओड ,पैरालीगल विक्रमसिंह भटनागर द्वारा मल्लातलाई चौराहा एवं हाथीपोल चौराहा एवं सविना चौराहा एवं सलूंबर आजीविका ब्यूरो श्रमिक सहायता संदर्भ केंद्र पर श्रमिक मित्रों एवं निर्माण श्रमिकों आजीविका ब्यूरो के परसराम लोहार के सानिध्य में सलूंबर तालुका विधिक सेवा समिति के पैरालीगल देवीलाल गर्ग एवं पैरालीगल गोविंदलाल ओड एवं विक्रमसिंह भटनागर तालुका विधिक सेवा समिति सलूंबर के पैनल अधिवक्ता श्री मुकेश मेहता एवं अधिवक्ता महेश जोशी द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें विधिक सेवा द्वारा संचालित नालसा योजना के अंतर्गत मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं अधिनियम 2015 मानसिक रोगी अपनी मानसिक पीड़ा के कारण अच्छा बुरा सोच समझ की शक्ति खो देता हे। ऐसे मानसिक ग्रस रोगियों की सहायता के लिए हर नागरिकों को अपने मूलकर्तव्यो का पालन करते हुए मानसिक निवाकरण सेंटर तक पहुंचाना चाहिए अगर मानसिक रूप से ग्रसित रोगी नशे की लत के कारण अगर ग्रस्त हे विधिक सेवा प्राधिकरण की नालसा योजना नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा और मूल्य के लिए विधिक सेवाएं अधिनियम 2015 ऐसे व्यक्तियों को सरकारी हॉस्पिटल तक पहुँचाना चाहिए एवं नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजनाओ सहित विभिन्य स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से जानकारियां दी गई तथा सलुंबर के श्रमिक सहायता सन्दर्भ केंद्र पर आजीविका ब्यूरो के कार्यकर्ता परसराम लोहार ने बताया कि विधिक साक्षरता शिविर में मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं 2015 एवं मानसिक मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अवस्था के व्यक्ति सभी मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार एवं मानसिक रूप से बीमार और मानसिक आवश्यकता से ग्रस्त व्यक्तियों के जन्मसिद्ध गरिमा के लिए विधिक सेवा संस्थान को मानसिक और बीमार मानसिकता अशक्क्तताग्रस्त व्यक्तियों की जन्म सिद्ध गरिमा वैयक्तिक स्वायत्तता सहित स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देना एवं मानसिक बीमार व्यक्तियों के उपचार प्राप्त करने के अधिकार एवं मानसिक रोगियों के उपचार हेतू सुंसूचित सहमति एवं मानसिक आशिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के शोषण और उत्पीड़न की रोकथाम हेतु लोगों में जागृति आदि अधिकारों सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां प्रदान की गई तथा विधिक जागरूकता शिविरों में नागरिकों से अपील की मानसिक रूप से कमजोर रोगी कहि मुसीबत में हे तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक या मानसिक ग्रस रोगियों की सहायता के संचालित केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रेरित भी किया तथा शिविर के दौरान मोके पर मिले मानसिक ग्रसित रोगियों की स्तिथि को सुनने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव को सूचित किया जैसा आदेश मिलेगा उस अनुसार मानसिक रोगियों की सहायता की जाएगी

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