शरीफ की याचिका खारिज

( 5820 बार पढ़ी गयी)
Published on : 16 Sep, 17 08:09


इस्लामाबाद। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स कांड में अयोग्य ठहराए जाने वाले फैसले की समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके परिवार और वित्तमंत्री इशाक डार की ओर से दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। शरीफ, उनके बच्चों और वित्त मंत्री इशाक डार ने शीर्ष अदालत के 28 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इन सभी समीक्षा याचिकाओं को रद्द किया जाता है।
साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.