फार्मासिस्ट भर्ती-2013 केस में मांगा जवाब

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Published on : 13 Aug, 17 07:08

जयपुर। हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2013 में एसबीसी के अभ्यर्थी को एसबीसी की मेरिट में होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2013 में एसबीसी के अभ्यर्थी को एसबीसी की मेरिट में होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर स्वास्य सचिव अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही भर्ती में एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम आदेश सुरेश कुमार कसाना की याचिका पर दिया।
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