’ज्ञान संकल्प पोर्टल तथा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष’

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Published on : 27 Jul, 17 09:07

जिला कलेक्ट्रेट में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम

बांसवाड़ा / मुख्यमंत्री द्वारा 5 अगस्त-2017 को ’ज्ञान संकल्प पोर्टल तथा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष’ के राज्य स्तरीय शुभारंभ को देखते हुए कार्यक्रम के प्रति जनजागरूकता पैदा करने व प्रचार-प्रसार की दृष्टि से जिले में तीन दिवसीय हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ बुधवार को कलक्ट्रेट में जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद व जिला प्रमुख श्रीमती रेशम मालवीया के आतिथ्य में हुआ।
आज सुबह कलेक्ट्रेट में जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद तथा जिला प्रमुख श्रीमती रेशम मालवीया ने इसके लिए तैयार किए गए बैनर पर हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यक्रम में सहयोग का आह्वान किया। इस दौरान बांसवाड़ा प्रधान दूधालाल, छोटी सरवन प्रधान राजेश कटारा, तलवाड़ा प्रधान श्रीमती प्रज्ञा, बागीदौरा प्रधान शांता गरासिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर हिम्मतसिंह बारहठ, जिला परिषद सीईओ रामनाथ चाहिल, जिला शिक्षा अधिकारी फूलशंकर मीणा, प्रेमजी पाटीदार, केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक अनिमेश पुरोहित सहित कई जिला स्तरीय अधिकारियों और शिक्षा विभागीय कार्मिकों ने हस्ताक्षर कर विद्यादान कोष में समर्पण करते हुए इस अभियान के प्रति अपनी श्रद्धाएं व्यक्त की। इस मौके पर जिला कलक्टर ने आह्वान किया कि यह अभियान शैक्षिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इस अंचल के लिए वरदान होगा ऐसे में इसे सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति आगे आवें। जिला प्रमुख रेशम मालवीया ने भी अभियान को जनजाति अंचल में शिक्षा सेवाओं के लिए हितकारी बताया।
विद्यालयों के वित्तीय संबल देगा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष
कार्यक्रम दौरान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक फूलशंकर मीणा ने बताया कि राजकीय विद्यालयों को वित्तीय सम्बल प्रदान करने तथा आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ज्ञान संकल्प पोर्टल तथा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का निर्माण किया है। इस पोर्टल और कोष का मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालयों को मूलभुत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार सीएसआर/भामाशाहों व क्रउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि का संग्रहण व प्रबंधन करना एवं विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए दानदाताओं का सहयोग प्राप्त करना एवं विद्यालयों से जुड़ाव पैदा करना है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दी गई योगदान राशि आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत आयकर छूट के लिए योग्य होगी।
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