जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य

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Published on : 26 Jul, 17 09:07

जैसलमेर । वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर ;ळैज्द्ध १ जुलाई से प्रभावी हो चुका है, वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम २०१७ के सेक्शन-५१ के अन्तर्गत २ लाख ५० हजार से अधिक के अनुबंध के मामलों में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती किया जाना आवश्यक है।
कोषाधिकारी जसराज चौहान ने समस्त कर कटौतीकर्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचति किया है कि वे ळैज् के सेक्शन-५१ के अन्तर्गत स्त्रोत पर कर कटौती के लिए २५ जुलाई से GST Portal (http://www.gst.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन कर ळैज्छ छवण् की लिखित सूचना मय रजिस्ट्रेशन स्लीप आवश्यक रूप से संबंधित कोषालय या उपकोषालय में प्रतिदिन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि पे-मैनेजर में उपलब्ध कराए गये लिंक से रजिस्ट्रेशन की सूचना अपडेट की जा सकें।

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