साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द करने की याचिका

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Published on : 21 Jul, 17 07:07

नई दिल्ली। मालेगांव बम विस्फोट में मारे गए एक शख्स के पिता ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत पर रिहा करने के बंबई हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में हाईकोर्ट के 25 अप्रैल के साध्वी को जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ पहली नजर में कोई सबूत नहीं है। विस्फोट के एक पीड़ित के पिता और याचिकाकर्ता निसार अहमद हाजी सैयद बिलाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर नहीं किया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह सबूतों से छेड़छाड़ करने तथा गवाहों को प्रभावित करने के लिए गैरकानूनी तरीके से अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकती हैं।
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