ग्राम पंचायतों को जमीन आवंटन संबंधी गाइडलाइन में सरकार ने किया संशोधन

( 8818 बार पढ़ी गयी)
Published on : 28 Jun, 17 11:06

अजमेर/ अजमेर विकास प्राधिकरण सहित प्रदेश के अन्य प्राधिकरण निकायों के पैराफेरी क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को आवंटन की जाने वाली जमीनों को लेकर दो माह पहले जारी गाइडलाइन में सरकार ने बड़े संशोधन किए हैं। नए संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को पहले दिए गए व्यापक अधिकारों में जहां कुछ कटौती की गई है वहीं कुछ मामलों में बड़ी छूट भी प्रदान की गई है। आवंटन के लिए कुछ नई शर्तें जोड़ते हुए नगरीय विकास विभाग ने 13 अप्रैल को जारी किए गए आदेश को वापस ले लिया है।
प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत सरकार ने उन गांवों के लिए विशेष रियायत दी थी जो शहरी क्षेत्र में अा गए हैं और पैराफेरी मे शामिल है। 13 अप्रैल 2017 को नगरीय विकास विभाग ने पैराफेरी क्षेत्र के गांवों को जमीन आवंटन के लिए प्रावधान किया था। इस प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में 500 मीटर के परिधि क्षेत्र वहीं अन्य गांवों में 200 मीटर परिधि क्षेत्र की जमीन आबादी विस्तार सहित सार्वजनिक सुविधाओं के लिए देना तय किया गया था। ग्राम पंचायतों को इन क्षेत्र में पट्टे देने की अधिकारिता भी दी गई थी।
साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.