केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम आदेश से इनकार

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Published on : 28 Jun, 17 07:06

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य बनाने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि आधार के अभाव में सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वंचित किए जाने की महज आशंका के आधार पर इस चरण में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है।पीठ ने शीर्ष अदालत के नौ जून के फैसले का हवाला दिया जिसमे उसने पैन कार्ड और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार अनिवार्य करने संबंधी आयकर कानून के प्रावधान की वैधता बरकरार रखी थी परंतु उसने निजता के अधिकार संबंधी मुद्दे पर संविधान पीठ द्वारा विचार किये जाने तक इसके अमल पर आंशिक रोक लका दी थी।
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