मास्टर प्लान में किसी भी उपयोग की जमीन हो आईटी उद्योग लगा सकेंगे

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Published on : 23 Jun, 17 10:06

अजमेर/ अगरआप सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी से संबंधित कोई उद्योग लगाना चाहते हैं या आईटी पार्क कैंपस बनाना चाहते हैं तो आपको सरकार की ओर से जमीन को लेकर रियायत दी जाएगी।
नगरीय विकास विभाग ने परिपत्र जारी कर रियायत संबंधी प्रावधान जारी किए हैं। अब राज्य सरकार द्वारा तय सीमा तक की भूमि को बिना भू उपयोग परिवर्तन के और कन्वर्जनराशि दिए बगैर उपयोग किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नीति 2015 में आईटी उद्योग को वृहत जनहित में मानते हुए भू रूपांतरण और शुल्क में छूट दी गई है। यह भी प्रावधान किया गया है कि छूट प्राप्त करने वाला आईटी उद्योग पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी मानकों की पालना करेगा। यह छूट आईटी पार्क के मामले में 8 हैक्टेयर के क्षेत्र तक लागू होगी। बढ़े हुए क्षेत्रफल की भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए राजस्थान नगरीय भूमि नियम 2012 के तहत बने कृषि भूमि के अकृषि उपयोग संबंधी प्रावधान के तहत भू रुपांतरण की राशि और प्रीमियम देना होगा।
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