कीमतों में कटौती करें दूरसंचार कंपनियां

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Published on : 27 May, 17 08:05

वित्त मंत्रालय ने जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के तहत कर में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए दूरसंचार कंपनियों से लागत को पुनर्गठित करने और कीमत में कमी लाने को कहा।वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था (जीएसटी) के तहत दूरसंचार सेवाओं पर 18 प्रतिशत शुल्क लगेगा। सेवा प्रदाता ‘‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ का दावा कर सकते हैं जिससे शुल्क का प्रभाव कम होगा। मंत्रालय ने बयान में कहा कि दूरसंचार कंपनियों को अपनी लागत और ‘‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ की उपलब्धता पर फिर से काम करने तथा अपनी कीमतों को पुनर्गठित करने की जरूरत है ताकि उनकी ‘‘क्रेडिट’ की उपलब्धता का लाभ उनके ग्राहकों को मिले।फिलहाल दूरसंवार सेवाओं पर 14 प्रतिशत सेवा कर के साथ स्वच्छ भारत उपकर तथा कृषि कल्याण उपकर 0.5 प्रतिशत लगता है।
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