न्यायालय की शरण लिए बगैर 30 वर्षों बाद मिला भूमि का हक

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Published on : 25 May, 17 09:05

बांसवाड़ा / राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में आयोजित हो रहा न्याय आपके द्वार अभियान राहत का अभियान बनता जा रहा है और इसमें लोगों को हाथों-हाथ राहत प्राप्त हो रही हैं। ऐसा ही एक वाकया घाटोल उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चिरावाला गड़ा में बुधवार को आयोजित शिविर में दिखाई दिया जब यहां के दो भाईयों को बगैर न्यायालय की शरण लिए 30 वर्षों बाद अपनी भूमि का हक प्राप्त हुआ।
शिविर प्रभारी एवं घाटोल उपखण्ड अधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि लोक अदालत शिविर में ग्रामीणो ंसे चर्चा दौरान गांव के हकरिया के परिजनों ने बताया कि उनके दो भाईयों दलजी और पेमजी के नाम राजस्व रिकार्ड में जुड़ने से रह गए हैं। इस पर हाथों-हाथ राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया और विरासत का प्रमाणीकरण करवाते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रकरण दर्ज कर शिविर स्थल पर ही समस्त सह खातेदारों की सुनवाई भी कर ली गई। किसी को कोई आपत्ति नहीं होने पर दलजी एवं पेमजी के नाम सह खातेदारों के रूप में जोड़कर जब रिकार्ड की प्रतिलिपि प्रदान की गई तो दलजी एवं पेमजी गद्गद हो उठे और 30 वर्षों बाद मिली इस राहत के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

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