राजद्रोह के मामले में वाइको को जमानत

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Published on : 25 May, 17 07:05

चेन्नई। अदालत ने मरलमाची द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एमडीएमके) के अध्यक्ष वाइको को जमानत दे दी है। वाइको साल 2009 के राजद्रोह के एक मामले में तीन अप्रैल से जेल में थे। साल 2009 में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 124 (राजद्रोह) और 153 ए के तहत वाइको के खिलाफ मामल दर्ज किया था। वाइको पर मामला उनके द्वारा अपनी किताब नान कुटरम सतुगिरेन के लोकार्पण के दौरान दिए गए भाषण के लिए दर्ज किया गया था।
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