बाल विवाह रोकथाम पर अनेक प्रचार कार्यक्रम आयोजित

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Published on : 28 Apr, 17 08:04

फतहेगढ । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय जैसलमेर द्वारा गाव मोढा एवं मण्डाई में बाल विवाह के विरूद्व अनेक प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर समाजसेवी पूनमसिह ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम पर सरकार तो अपना प्रयास कर रही हैं लेकिन गांव स्तर से आमजन जागरूक होकर इस सामाजिक बुराई को जड मुल से समाप्त करने का संकल्प ले।
इसी अवसर पर क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय, जैसलमेर के इकाई प्रमुख के० आर० सोनी ने केन्द्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं स्वच्छता, बाल विवाह रोकथाम, बेटी बचाओं बेटी पढाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री डिजीटल इण्डिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल इण्डिया इत्यादि पर सक्षिप्त जानकारी प्रदान की। साथ ही सोनी ने बताया कि विवाह के लिए लडकी उम्र १८ वर्ष व लडके २१ वर्ष से अधिक होनी चाहिऐ इस से पूर्व विवाह होता हैं तो बाल विवाह की श्रैणी में आऐगा जो कि कानून अपराध हैं तथा ऐसी शादी में जाने वाला बैण्ड, घोडी, बाराती, नाई, ढोल बाल विवाह करने वाले माता-पिता, लडका लडकी सभी को दण्डित किया जाऐगा। साथ ही स्वच्छता पर कहा कि जहां -जहां गंदगी होती है वहां बीमारियां अधिक फैलती हैं। इसलिए हमें भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का महत्व समझकर हर घर में शौचालयों का निर्माण और उपयोग सुनिश्चित करना होगा। इसी क्रम में मण्डाई में आयोजित चौपाल के दौरान स्वच्छता एवं बाल विवाह रोकथाम पर सक्षिप्त जानकारी भी प्रदान की गयीं तथा फलैक्स प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं से जुडने का आव्हान किया गया।

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