५ रूपये अधिक वसूल करने पर लगा १०,००० का जुर्माना

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Published on : 27 Apr, 17 16:04

ग्राहक से ५ रूपये अधिक वसूल करने पर लगा १०,००० का जुर्माना जिला उपभोक्ता न्यायालय का आदेश

जयपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर द्वितीय द्वारा उपभोक्ता से ज्यूस क्रय पर ५ रूपये अधिक वसूल करने पर १०,००५ रूपये उपभोक्ता को मानसिक वेदना एवम् परिवाद खर्च सहित अदा करने का आदेश दिया गया है।
क्रेता परिवादी के अधिवक्ता कमल लोचन ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था कि मोर फोर यू रिटेल शॉप द्वारा फरियादी फैसल कमर को ९० रूपये कीमत का ७०० एमएल लैमन सिरप ९५ रूपये में बेचा गया। ग्राहक द्वारा अधिक वसूल की गयी राशि की माँग करने पर उसे विपक्षी रिटेल शॉप से भगा दिया। व्यथित होकर ग्राहक ने एडवोकेट कमल लोचन के माध्यम से जिला न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। यहीं नही विक्रेता स्टोर द्वारा एक्सपायरी डेट के ज्यूस भी ग्राहक को बेचे गये। इस कारण ग्राहक के मित्र की ज्यूस पीने से तबियत भी खराब हो गयी थी लेकिन न्यायालय ने एक्पायरी डेट पर बेचे गये ज्यूस के संदर्भ में परिवादी ग्राहक को तथ्यों के अभाव में रिलीफ प्रदान नहीं किया गया।
एडवोकेट कमल लोचन ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में जाता हैं। रिटेल स्टोर द्वारा उपभोक्ता की बात नहीं सुनना एवं रिटेल स्टोर द्वारा ग्राहकों के साथ मनमानी करने के कारण न्यायालय द्वारा १०,००० रूपये क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं। इसमें ५,००० रूपये रिटेल स्टोर मोर फोर यू द्वारा परिवादी को हुई मानसिक वेदना व परेशानी के लिये तथा ५,००० रूपये परिवाद खर्च के रूप में रिटेल स्टोर द्वारा परिवादी को अदा करने होगें। उन्होनें बताया कि न्यायालय ने यह भी आदेश दिया हैं कि अधिक वसूल किये गये ५ रूपये भी स्टोर कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को प्रदान किये जाये। इस प्रकार कुल १०,००५ रूपये विपक्षी कम्पनी द्वारा परिवादी फैसल कमर को अदा करने होगें।

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