विशेष पहचान संख्या जारी होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र होगा निरस्त

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Published on : 24 Mar, 17 10:03

उदयपुर / जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में सभी शस्त्र/शस्त्र अनुज्ञापत्रों की 18 डिजिटल की विशेष पहचान संख्या जारी कराने के निर्देश दिए है। ऐसा न होने पर एक अप्रेल से अनुज्ञापत्रः स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। इसी प्रकार शस्त्र अनुज्ञापत्रों की नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस की ऑनलाइन फीडिंग यथाशीघ्र करने को कहा है। यह जानकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ओ.पी.बुनकर ने दी।
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