नरेगा भुगतान में लापरवाही पर जिला परिषद सीईओ की कार्यवाही

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Published on : 22 Mar, 17 09:03

श्रमिकों के भुगतान में देरी पर 14 कार्मिकों पर लगाया 7 हजार जुर्माना

महात्मा गांधी नरेगा कार्यों में श्रमिकों के भुगतान में लापरवाही को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है और योजना के तहत लगाए गए अकुशल श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं करने के दोषी जिले के 14 कार्मिकों पर 500-500 रूपये का जुर्माना लगाकर दण्डित किया गया है।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद परशुराम धानका द्वारा जारी आदेश के अनुसार पंचायत समिति बांसवाड़ा के नरेगा कार्यक्रम अधिकारी दलीपसिंह यादव, सहायक अभियंता रामरूपलाल, ग्राम पंचायत आबापुरा के कनिष्ठ लिपिक नारायणलाल पारगी, ग्राम पंचायत खेरडाबरा के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लोकेन्द्र देव, ग्राम पंचायत पंचायत गणाऊ के कनिष्ठ लिपिक बालमुकुंद निनामा, ग्राम पंचायत छापरिया की डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्रीमती रीना डाबी, ग्राम पंचायत बड़वी के कनिष्ठ लिपिक रमेश अहारी, पंचायत समिति तलवाड़ा के नरेगा कार्यक्रम अधिकारी खातुराम, ग्राम पंचायत भचडिय़ा की कनिष्ठ लिपिक श्रीमती स्वीटी गरासिया, ग्राम पंचायत सेवना के ग्राम रोजगार सहायक कालुसिंह, ग्राम पंचायत सागड़ोद के कनिष्ठ लिपिक महेन्द्र पंचाल, पंचायत समिति सज्जनगढ़ के नरेगा कार्यक्रम अधिकारी पुरूषोत्तमलाल गौतम, सहायक अभियंता जी.पी. विश्वकर्मा तथा ग्राम पंचायत मस्का कलन के कनिष्ठ लिपिक राकेश पणदा पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाकर दण्डित किया गया है।
इस संबंध में धानका ने निर्देश दिए हैं कि कि इन अधिकारियों व कार्मिकों से तीन दिवस में जुर्माना राशि वसूल कर जिला परिषद् के महात्मा गांधी नरेगा खाते में जमा कराई जावें और भविष्य में योजना के प्रावधानों के अनुरूप श्रमिक भुंगतान समयबद्ध करवाते हुए पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध मस्टरोल ट्रेकिंग रजिस्टर के आधार पर दोषी अधिकारी/कार्मिकों के विरूद्ध शास्ति की कार्यवाही करते हुए अवगत कराई जावे।
उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अकुशल श्रमिकों को 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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