उपभोक्ता को सूचित किए जाने के निर्देश

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Published on : 22 Mar, 17 08:03

बिल में बकाया राशि जोड़ने से पूर्व उपभोक्ता को सूचित किए जाने के निर्देश जारी

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर के अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एन. एल. साल्वी ने एक आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति की शर्तें व प्रबंधन-2004 के क्लाॅज संख्या -49 के प्रावधानों के अनुसार किसी उपभोक्ता से वसूल किए जाने वाली राशि के संबंध में निगम द्वारा उपभोक्ता को नोटिस देकर वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण सूचित किया जाए साथ ही उपभोक्ता को सुनवाई का मौका दिया जाए। तत्पश्चात् ही अंकेक्षण दल या अन्य शाखाओं द्वारा निर्धारित राशि को बिल में जोड़कर भेजा जाए।
उक्त आदेश जारी करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ता के विद्युत बिलों में बकाया राशि जोड़ने से पूर्व अंकेक्षण दल, परिधारण व संधारण शाखा, मीटर शाखा एवं सतर्कता शाखा इत्यादि द्वारा निर्धारित वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण संबंधित उपभोक्ता को नियमानुसार 15 दिवस के नोटिस द्वारा सूचित किया जाए एवं नोटिस अवधि में उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की सुनवाई के बाद ही विद्युत बिलों में राशि को जोड़ा जाए।
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