जिले के 12 अधिकारियों-कर्मचारियों को थमाई चार्जशीट

( 5276 बार पढ़ी गयी)
Published on : 16 Feb, 17 08:02

दो अधिकारियों व सभी विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी

बांसवाड़ा / जिले में राज्य सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के क्रियान्वयन में शिथिलता को जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद ने गंभीरता से लिया है और इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही आरंभ की है। बुधवार को कलक्टर प्रसाद ने अभियान से जुड़े 12 अधिकारियों-कर्मचारियों को जहां 17 सीसीए की चार्जशीट प्रस्तावित की है वहीं दो अधिकारियों व जिले के सभी 11 विकास अधिकारियों को 17 सीसीए के तहत नोटिस जारी करते हुए जवाबतलब किया है।
प्रथम चरण के अपूर्ण कार्यों पर दी चार्जशीट:
कलक्टर प्रसाद ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत प्रथम चरण के कार्यों की अपूर्णता तथा इसकी यूसी व सीसी को अपलोड नहीं करने की लापरवाही पर विकास अधिकारियों व सहायक अभियंताओं के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिए हैं। इसके तहत अरथूना बीडीओ रमेशचंद्र मीणा को 6 कार्यों के लिए, गढ़ी बीडीओ रामकिशोर जाट को 4 कार्यों, कुशलगढ़ बीडीओ नन्दलाल डोडियार को 6 कार्यों, घाटोल बीडीओ को 15 कार्याें, गांगड़तलाई व बागीदौरा बीडीओ पप्पूलाल क्रमशः 1 व 6 कार्यों, बांसवाड़ा बीडीओ डॉ.दलीपसिंह यादव को 39 कार्यों, आनंदपुरी बीडीओ रमेशचंद्र मीणा को 45 कार्यों, सज्जनगढ़ बीडीओ हरिमोहन मेहर को 7 कार्यों की यूसी व सीसी अपलोड नहीं करने के कारण चार्जशीट दी गई है। इसी प्रकार सज्जनगढ़ एईएन पुरूषोत्तमलाल गोतम को 17 कार्यों के लिए, कुशलगढ़़ एईएन हरिमोहन मेहर को 2 कार्यों, बागीदौरा एईएन विनोद पारिक को 16 कार्यों तथा गांगड़तलाई के एईएन को सभी 25 कार्यों की यूसी व सीसी अपलोड नहीं किए जाने की लापरवाही के कारण आरोप पत्र दिया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अभियान में शिथिलता बरतना एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करना दुराचरण की श्रेणी में मानकर आरोप पत्र दिया गया है।
इन्हें दिए कारण बताओ नोटिस:
जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, तकनीकी स्वीकृति पूरी नहीं करने तथा निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं करते हुए कार्य प्रारंभ नहीं करवा पाने की विफलता के कारण अभियान के प्रभारी एवं जलग्रहण विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक श्रीवास्तव को 17 सीसीए के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार कलक्टर ने तकनीकी स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं करने व कार्य प्रारंभ नहीं करवाएं जाने के कारण वन मण्डल बांसवाड़ा के उप वन संरक्षक अमरसिंह गोठवाल, सज्जनगढ़ व आनंदपुरी के सहायक अभियंता गोकुलप्रसाद विश्वकर्मा तथा बागीदौरा व गांगड़तलाई के सहायक अभियंता भूपेश व्यास को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जबाव तलब किया है।
इसके अलावा जिले की समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को अभियान के द्वितीय चरण के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं करने, टेण्डर प्रक्रिया नहीं करने व कार्य प्रारंभ नहीं करवाने के कारण 17सीसीए नोटिस जारी किया गया है।
एमएलए फण्ड कार्यों की स्वीकृतियों में ढिलाई पर भी दिए नोटिस:
इधर, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत बांसवाड़ा विधायक धनसिंह रावत द्वारा अनुशंसा किए गए 72 कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां जारी नहीं किए जाने की लापरवाही के लिए जिला परिषद के अधिशासी अभियंता (अभियांत्रिकी) छगनलाल बुनकर को कलक्टर भगवतीप्रसाद ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका ने विधायक मद के 67 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति नहीं जारी करने के कारण बांसवाड़ा विकास अधिकारी डॉ. दलीपसिंह यादव तथा 5 कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण तलवाड़ा विकास अधिकारी खातूराम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि विधायकों द्वारा अनुशंसा पर 45 दिन में तकनीकी स्वीकृतियां जारी करनी होती हैं।
साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.