जिले में धारा १४४ के तहत निषेधाज्ञा लागू

( 8253 बार पढ़ी गयी)
Published on : 30 Jun, 16 17:06

जैसलमेर । जिले में घटित हुई घटनाओं एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सामाजिक/जातिय सद्भाव को बिगाडने को ध्यान में रखतें हुए जिला मजिस्ट्रेट मातादीन शर्मा ने एक आदेश जारी कर दण्ड प्रकि्रया संहिता १९७३ की धारा १४४ के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में २,३,४ जी डाटा,इन्टरनेट सर्विस,ब्लक एसएमएस,एमएमएस,वाटसएप,फेसबुक,टवीटर,टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया द्वारा इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडरर्स (वाइस कॉल एवं लेण्डलाईन व मोबाईल फोन के अलावा) पर प्रतिबन्ध के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश प्रदान किए है। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश २९ जून रात्र ९ बजे से लागू हुआ है जो आगामी ४८ घण्टे तक जैसलमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.