निर्धारित सीमा से ज्यादा आरक्षण को चुनौती

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Published on : 28 May, 16 11:05

जोधपुर / राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण देने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता राहुल भारद्वाज की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2013 की पुलिस कांस्टेबल के 327 पदों पद पर भर्ती की गई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग से करीब 90 प्रतिशत पद भरे जा रहे हैं। जबकि नियमानुसार किसी भर्ती में पचास प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
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