जिला प्रशासन ने लिया प्रसंज्ञान, कार्यवाही के निर्देश जारी

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Published on : 30 Apr, 16 08:04

उदयपुर,उदयपुर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को प्रकाशित खबरों के आधार एवं गुरुवार को उदयपुर कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में हुए गैस रिसाव के मद्देनज़र जनहित में प्रसंज्ञान लेते हुए सभी संबंधितों को निर्देश दिए हैं कि उदयपुर शहर की आबादी क्षेत्र में चल रहे घातक उद्योगों/फैक्ट्रीज के संबंध में सर्वें कर (अगर वे धारा 133(1)(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता में कवर होती है तो) सक्षम न्यायालय में इस्तगासे प्रस्तुत करें।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) ओ.पी. बुनकर ने यह निर्देश नगर निगम आयुक्त, नगर विकास प्रन्यास के सचिव तथा प्रतापनगर/ अम्बामाता/ सुखेर/ धानमण्डी/ घण्टाघर/ सूरजपोल/ हाथीपोल/ भूपालपुरा/ हिरणमगरी/गोवर्धन विलास पुलिस थानों के थानाधिकारियों को दिए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर के क्षेत्रीय अधिकारी व जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर के महाप्रबन्धक को इस कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने पुलिस थाना, प्रतापनगर के थानाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रक मण्डल के क्षेत्राधिकारी तथा फैक्ट्रीज एवं बॉयलर निरीक्षक को आबादी क्षेत्र में चल रहे घातक उद्योगों/फैक्ट्रीज के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
इनमें कहा गया है कि थानाधिकारी पुलिस थाना, प्रतापनगर द्वारा इस्तगासा सं. 1/2016 अंतर्गत धारा 133 जा. फौ. विपक्षी उदयपुर कॉल्ड स्टोरेज रविन्द्र नगर ग्लास फैक्ट्री रोड सुन्दरवास जरिये गिरधारी लाल पिता स्व. महादेव प्रसाद जाति अग्रवाल उम्र 65 साल पे6ाा व्यवसाय निवासी 13 सर्वऋतु विलास गुलाबबाग रोड थाना सूरजपोल उदयपुर हाल प्रबन्धक उदयपुर कॉल्ड स्टोरेज रविन्द्र नगर ग्लास फैक्ट्री रोड सुन्दरवास थाना प्रताप नगर उदयपुर के विरूद्ध स्तुत करते हुये इस्तदुआ की गई है कि परिस्थितियों के मद्देनज़र इस स्थान पर फैक्ट्री का संचालन प्रतिबन्धित करा अन्य जगह पर स्थानान्तरित करना जनहित में निहायत जरूरी है।
आदेश मेंं कहा गया है कि जनहित को देखते हुए तथा प्रकरण की गंभीरता के मद्देनज़र अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 133 जाप्ता फौजदारी दर्ज करते हुए दिनांक 29.04.2016 को अंतरिम आदेश एकतरफा जारी किया गया। इस आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के साथ ही अग्रिम आदेश तक इस स्थान पर बर्फ बनाने का कार्य तत्काल बन्द कराने तथा अवशेष अमोनिया गैस का सुरक्षित तरीके से शीघ्र निस्तारण कराने के लिए भी आदेशित किया गया है।
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