जिला अनुदेशक पद से नहीं हटाने के अंतरिम आदेश

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Published on : 13 Feb, 16 10:02

जोधपुर / राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जिला अनुदेशक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को नही हटाने के अंतरिम आदेश दिए हैं। नवीन कुमार अन्य की ओर से अधिवक्ता नूपुर भाटी कैलाश जांगिड़ ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं को जिला अनुदेशक के रूप में नियुक्तियां दी गई थी। राज्य सरकार ने योजना का नाम परिवर्तित कर राजस्थान ग्रामीण स्वच्छता एवं आरोग्यता योजना रख दिया और याचिकाकर्ताओं को निरंतर इस योजना में बनाए रखा, लेकिन अब सरकार इनको हटाकर नई चयन प्रक्रिया अपना रही है। मामले की अंतिम सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
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