आरोपी लाइनमैन को एक साल की कैद

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Published on : 29 Nov, 15 10:11

उदयपुर | बिजलीका काटा गया कृषि कनेक्शन दोबारा जोड़ने की एवज में पांच सौ रुपए लेने वाले एवीएनएल के लाइनमैन को भ्रष्टाचार निवारण मामलों के सेशन जज अजीत कुमार हिंगड़ ने दो धाराओं में एक-एक साल कैद और दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। छोटी सादड़ी तहसील के बरवाड़ा जीएसएस पर तैनात लाइनमैन प्रतापपुरा निवासी रामप्रसाद मेघवाल को यह सजा दी। लाइनमैन के खिलाफ एसीबी को मोहन लाल जटिया ने शिकायत दी थी। एवीवीएनएल ने जटिया के पिता नारायण जटिया पर 20 हजार रुपए बिल बाकीयात होने से कनेक्शन काट दिया गया था। रुपए जमा कराने पर रि-कनेक्शन करने के लाइनमैन ने 2500 रुपए मांगे थे।
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