अधिकारीगण को प्रत्येंक कार्य दिवस कों आवश्यक रूप से जन सुनवाई करनें के निर्देश

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Published on : 28 Nov, 15 11:11

जैसलमेर । प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार अधिकारियों को मुख्यालय पर रहतें हुए प्रत्येक कार्य दिवस कों अपरान्ह २ से ३ बजें तक आवश्यक रूप सें जन सुनवाई कियें जानें के निर्देश प्रदान कियें गयें थें तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि इस दौरान किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया जायेंगा।
*जिला कलक्टर जैसलमेंर विश्व मोनह शर्मा द्धारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार की सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की भावना के अनुकूल निर्देशित किया गया था कि* आमजन की सुनवाई कों निर्देशित कियें जानें के लिए सप्ताह में एक दिन (सोमवार) को कोई भी अधिकारी साधारणतः अपनें- अपनें कार्य क्षेत्र में भ्रमण पर नहीं जायेंगे, वे पूरे दिवस अपनें मुख्यालय पर मौजूद रहकर राजकीय कार्यो का बेहतर ढंग से सुसम्पादन करेंगे। और आमजन की सुनवाई के लिए उन्हें अधिकाधिक समय प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।
आदेशानुसार इन दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनें के लिए कडें निर्देश जारी कियें गये। तद अनुसार सभी अधिकारीगण प्रत्येंक कार्य दिवस कों अपरान्ह २ बजें से ३ बजे तक अनिवार्य रूप से जनसुनवाई करेंगे। गोरतलब है कि कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी अपने मुख्यालय परित्याग करनें से पूर्व अपनें विभाग के संबधित नियन्त्रण अधिकारी के साथ ही जिला कलक्टर जैसलमेंर की लिखित अनुमति प्राप्त कियें बिना किसी भी सूरत में अपनंा मुख्यालय नहीं छोडेंगे। इस आदेश की अव्हेलना की स्थिति में संबधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेंगी।

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