चेक बाउंस के आरोपी को दो वर्ष कैद

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Published on : 04 Sep, 15 10:09

प्रतापगढ़ | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास खंडेलवाल ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दो वर्ष कैद तथा 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। परिवादी प्रदीप कुमार जोशी, प्रबंधक, बड़ौदा-राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा प्रतापगढ़ ने आरोपी खतौड़ी निवासी रकमीचंद मीणा के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि आरोपी ने बैंक के बकाया ऋण अदायगी में एक चैक 67 हजार 352 रुपए का बैंक को दिया था। परिवादी बैंक ने उक्त चैक संकलन के लिए बैंक में प्रस्तुत किया था। जो अपर्याप्त राशि के कारण अनादरित हो गया। जिस पर आरोपी को नोटिस दिए जाने के बाद भी उसने चेक राशि अदा नहीं की।
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