पिटाई मामले में हाईकोर्ट का संज्ञान

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Published on : 28 Jul, 15 09:07

पटना | पटना हाईकोर्ट ने बीएन कॉलेज के छात्रों द्वारा टेंपो चालकों की पिटाई के मामले में संज्ञान लिया है। अदालत ने छपी खबर को पर गंभीरता दिखाई। अखबार में छपा था कि गांधी मैदान (कारगिल चौक) पर छात्रों ने टेंपों चालकों की जमकर पिटाई कर दी। इस खबर को मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी एवं अंजना मिश्र की खंडपीठ ने गंभीरता से लिया। खंडपीठ ने वरीय आरक्षी अधीक्षक को निर्धारित समय-सीमा के बीच उन छात्रों को चिह्न्ति करने को कहा, जो घटना में शामिल थे। पहचान करने के बाद कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुनवाई में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा भी दायर करने के लिए कहा गया है।
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