पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर पाबंदी

( 2296 बार पढ़ी गयी)
Published on : 01 Jul, 15 17:07

जैसलमेर, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्वमोहन शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जैसलमेर जिले की सीमा से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में अवस्थित मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के भीतर ३-४ किमी तक आ रहा है जिसके कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से संफ किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि इस जिले के किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए सपंर्क स्थापित किया जा सकता है, से कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को इसके उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जारी होने की तिथि से दो माह तक के लिए प्रभावशील रहेंगे।

© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.