डीजल-पेट्रोल के लिए वैध प्रदूषण नियंत्राण प्रमाण पत्रा जरूरी

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Published on : 30 Jun, 15 18:06

प्रतापगढ़, पेट्रोल पम्प धारकों को 1 जुलाई से वैध प्रदूषण नियंत्राण प्रमाण पत्रा के अभाव में किसी भी वाहन को डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति नहीं करने का आदेश दिया गया है। जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल की ओर से पारित निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्राण) आदेश 1990 के खण्ड 19 में प्रदत शक्तियों के तहत जिला कलक्टर सत्य प्रकाश बसवाला ने यह आदेश जारी किया है।
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