जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज.पीडत प्रतिकर स्कीम के तहत पीडत को एक लाख प्रतिकर राषि अदा

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Published on : 27 May, 15 15:05

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज.पीडत प्रतिकर स्कीम के तहत पीडत को एक लाख प्रतिकर राषि अदा प्रतापगढ/ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार प्रतापगढ जिले में अपराध से पीडत व्यक्ति व उनके आश्रितों को यथोचित राहत दिलाने हेतु राजस्थान पीडत प्रतिकर स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेषन न्यायाधीष पवन एन.चन्द्र के कर-कमलों से प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत एक लाख का चैक जिला एवं सेषन न्यायालय द्वार
गंभीर मारपिट व हत्या के मामलें में पीडत प्रार्थी धूलजी पिता रूपजी लोहार नि. खून्ता को दिया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव-प्रषान्त षर्मा ने जानकारी देते बताया कि प्रतापगढ जिले में राजस्थान पीडत प्रतिकर स्कीम का आगाज करते हुए प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेषन न्यायाधीष इस स्कीम के तहत अपराध से पीडत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का प्रमुख दायित्व निर्वहन करते हुए जिला एवं सेषन न्यायालय, प्रतापगढ द्वारा गंभीर मारपिट व हत्या के मामलें में पारित निर्णयानुसार पीडत धुलजी पिता रूपजी लोहार उम्र्र ६५ वर्श निवासी-खुन्ता तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ को धारा ३५७ (क) द.प्र.सं. सपठित राजस्थान पीडत प्रतिकर स्कीम २०११ के प्रावधान के अधीन एक लाख अदा किये जाने की अनुषंशा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा पीडत प्रतिकर निधि से राषि स्वीकृतषुदा राषि का चैक दिया गया।
आज जिला न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पीडत व्यक्ति को अपराध के प्रतिफल स्वरूप प्रतिकर राषि दिलाये जाने की अनुषंशा के तहत एक लाख रूपये का चैक पाकर खून्ता गांव का रूपजी लोहार अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाया जो उसके आंखों में झलके आंसू व चेहरे पर साफ देखने को मिला और जाते-जाते प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेषन न्यायाधीष पवन एन.चन्द्र का दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपने घर को लौटा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराध से आहत व्यक्ति धूलजी को इस राषि का अपने जीवन में सदुपयोग की सलाह एवं समझाईष की जिसे उसने अपने स्वास्थ्य लाभ, बीमारी इत्यादि सही उपयोग में लेने का आष्वासन दिया।

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