पेंशन के 43% केस पांच कमियों के कारण लौटा रहे

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Published on : 22 May, 15 11:05

जोधपुर, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज संभाल लीजिए। ऐसा नहीं हो कि छोटी-मोटी कमियों के कारण आपका केस लौटा दिया जाए। मामूली खामी आपकी पेंशन में विलंब का कारण बन सकती है। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग में ऐसा ही हो रहा है। हर साल औसतन 40 प्रतिशत से ज्यादा केस लौटाने पड़ रहे हैं। इस साल अब तक पेंशन के 43.72 फीसदी केस इसलिए लौटाए गए, क्योंकि उनमें कुछ कुछ कमियां थीं। पिछले साल भी 1800 केस लौटाए गए थे। गौरतलब है कि पेंशन परिलाभ के लिए 6 माह पूर्व ही फाइल विभाग के पास भेजनी होती है, ताकि समय पर उनकी जांच कर उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी किए जा सकें, लेकिन केवल 60 प्रतिशत प्रकरण में ही समय पर पीपीओ जारी हाे रहे हैं।
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के जॉइंट डायरेक्टर तुलसीदास शर्मा का कहना है कि अपने केस भेजने के दौरान जांच लें और कमियों को दूर कर लें। रिटायरमेंट से 6 माह पहले ही पेंशन केस को लेकर सजगता बरतें। हर औपचारिकता पूरी कर लें।
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