आवेदन आवासीय कॉलोनी की लाॅटरी में शामिल नहीं , जेडीए सचिव भरेंगे हर्जाना

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Published on : 21 May, 15 12:05

जोधपुर उपभोक्तामंच ने जेडीए सचिव को एक शिक्षक के आवेदन को आवासीय कॉलोनी की लॉटरी में शामिल नहीं करने पर 28 हजार रुपए हर्जाना चुकाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आवेदन के साथ जमा कराई राशि 50 हजार रुपए ब्याज सहित लौटाने काे कहा है।
परिवादी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी मोहनलाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उन्होंने जेडीए की मोगड़ा कलां में प्रस्तावित कर्मचारी कॉलोनी प्रथम चरण में प्लॉट के लिए 29 दिसंबर 2012 को आवेदन किया था। इसके साथ 50 हजार रुपए का ड्राफ्ट जमा करवाया था। लंबे समय बाद भी जेडीए से जब कोई सूचना नहीं मिली तो उन्होंने तहकीकात की। पता चला कि जेडीए ने बिना कारण बताए उनका आवेदन निरस्त कर दिया। इसकी किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। आवेदन खारिज करने का कारण कम राशि का ड्राफ्ट संलग्न करना बताया गया। इसके अलावा उनके जमा कराए 50 हजार की बजाय मात्र 15 हजार रुपए ही लौटाए गए। उपभोक्ता मंच प्रथम के चेयरमैन सत्यदेव टाक और सदस्य जुबैदा कादरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जेडीए सचिव को परिवादी को आवेदन राशि 50 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए। साथ ही 25 हजार रुपए हर्जाना राशि और तीन हजार रुपए परिवाद व्यय अदा करने के आदेश दिए।
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