बिना हेलमेट वाहनचालकों के विरूद्ध होगी कानूनी कार्रवाई

( 12066 बार पढ़ी गयी)
Published on : 21 Apr, 15 21:04

बिना हेलमेट वाहनचालकों के विरूद्ध होगी कानूनी कार्रवाई उदयपुर, पेट्रोल पम्प संचालक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल/ डीजल व ईंधन नहीं दे सकेंगे। जिला कलक्टर आशुतोष ए.टी.पेडणेकर ने सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के आदेश मंगलवार को जारी किये।
उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहनचालकों द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाये जाने से दुर्घटना की अवस्था में न केवल उनका जीवन संकट में पड़ सकता है अपितु दिमाग व अन्य प्रकार की चोटों से अपूर्णनीय शारीरिक क्षति की आश्ंाका रहती है।
जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर आशुतोष पेडणेकर ने उदयपुर जिले में सुरक्षा की दृष्टि व खतरे को कम करने तथा आमजन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए यह आदेश जनहित में जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.