चेक अनादरण मामले में पांच लाख का अर्थदण्ड व एक वर्ष का कारावास

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Published on : 27 Mar, 15 16:03

प्रतापगढ/ अपर सत्र् न्यायाधीशी हुकमसिंह राजपुरोहित ने एक अपील को निस्तारित करते हुए चेक अनादरण के दोशि शकरलाल पिता भेराराम गेहलोत निवासी बीसलपुर को पांच लाख के अर्थदण्ड व एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा जो अधिनस्थ न्यायालय धरियावद द्वारा दी गई थी, को पु६ट करते हुए अभियुक्त शकरलाल को जेल भेजे जाने का आदेश किया।

विश६ठ लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने बताया कि चेक अनादरण मामले के प्रकरण में परिवादी खुशमहेन्द्र उर्फ पोपी पालीवाल निवासी धरियावद ने एक परिवाद 06.02.2006 को चेक अनादरण के मामले में धरियावद न्यायालय में पेश किया था। जिसमें उसने बताया था कि अभियुक्त शकरलाल जो चारभूजा कन्स्ट्रक्शन का प्रोपराईटर था, ने परिवादी के साथ भटाला बांध पर शामिल तौर पर कार्य किया था। कार्य समाप्ति पर अन्तिम हिसाब के दौरान अभियुक्त ने परिवादी को 4,94,000/- का चेक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर धरियावद शंका का परिवादी को दिया। जो अनादरित हो गया। अधिनस्थ न्यायालय मे परिवादी द्वारा तीन गवाह और आठ दस्तावेजी साक्ष्य प्रदशर्त करवाये गये। अभियुक्त की ओर से भी गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कराये थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले को पु६ट रखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को जेल भेजे जाने का आदेश किया।
सरकार की ओर से विश६ठ लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।

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