कम प्रगति वाले प्रभारी को नोटिस जारी करने के निर्देश

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Published on : 27 Feb, 15 09:02

बांसवाडा । जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि वे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहत्तर बनाने एवं आमजन को इसका अधिक से अधिक लाभ देने के लिए पूरी गंभीरता के साथ अपने जिम्मे के कार्यो को पूरा करें, इसमें किसी भी प्रकार शिथिलता व लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह निर्देश गुरुवार सांय जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति एवं ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर ने चिकित्सा संस्थान से जुड़े अधिकारियों को दिए। जिला कलक्टर ने नसबंदी कार्यक्रम मेंं आंवटित लक्ष्यों से कम प्रगति वाले चिकित्सकों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाएं अन्यथा चार्जशीट के लिए तैयार रहें। उन्होंने नसबंदी में कम प्रगति वाले आनंदपुरी,परतापुर एवं बागीदौरा के संस्थानों को चार्जशीट संबंधित कार्मिकों को देने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए।
बैठक में संस्थागत प्रसव में कोटडा, भूगड़ा की कम प्रगति पर संबंधित चिकित्सकों को चार्जशीट देने एवं सब सेन्टरों पर डिलेवरी नहीं करवाने के लिए घाटोल के खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की और न्यूनतम प्रगति वाले क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंद्ध चिकित्सकों से आवंटित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने एवं शतप्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जननी एक्सप्रेस को तत्काल ठीक करवाने, शहरी डिस्प्रेन्सरी आबावाडी हेतु फर्नीचर व उपकरण क्रय करने, भवन हेतु जमीन आवंटन कराने एवं सभी डिस्पेन्सरियों पर मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिले में राजकीय आवास जर्जर अवस्था में है,उन्हें गिराए जाकर नए भवन बनवाने की अनुमति संबंधी कार्यवाही के भी निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने बैठक में घाटोल के विकास अधिकारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कुशलगढ़ व घाटोल के अधिकारियों को ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की मार्च माह में आयोजित बैठक में बुलवाने के निर्देश दिए है कि वर्ष 2009-10 में उपस्वास्थ्य केन्द्र और प्रसव कक्ष निर्माण में आवंटित धनराशि के उपयोग के बारे में चर्चा की जा सके। इसके अलावा मोबाईल मेडिकल युनिट व मोबाईल मेडिकल वेन को दुरूस्त करवाकर नए सर्विस प्रदायता को आगामी 4 मार्च तक हस्तातंरित करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत सोनोग्राफी संस्थानों के पंजीकरण व नवीनीकरण व नवीन पंजीकरण करवाये जाने बाबत् जिले के उपखण्ड स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय से नियुक्त किए जावे।

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