बिना अनुमति लाउड स्पीकरों व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध

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Published on : 27 Feb, 15 09:02

बांसवाडा । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने जिलेभर में मार्च माह से प्रारंभ हो रही विद्यालयी तथा विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी कर सम्पूर्ण जिले की सीमाओं में आगामी 31मई 2015 तक बिना अनुमति लाउड स्पीकरों एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में कहा गया है कि लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तार यन्त्रों के माध्यम से उत्पन्न कोलाहल विद्यार्थियों, आम जनता, बीमार,वृद्धजनों एवं ध्यान करने वालों के लिए क्षोभकारक एवं गम्भीर असुविधाजनक होना सम्भावित हैं, तथा ऎसा कोलाहल तीव्र ध्वनि की परिभाषा में होगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1963 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि बांसवाडा जिले की सीमाओं में 31 मई 2015 तक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के माध्यम से तीव्र ध्वनि का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा।
जारी आदेश में बताया है कि आवश्यक होने पर ध्वनि विस्तार की स्वीकृति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रार्थी या संस्था द्वारा विधिवत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जा सकेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1963 की धारा 6 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

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