पंच/सरपंच के द्वितीय चरण के लिए 40 ग्राम पंचायतो में मतदान शनिवार को

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Published on : 23 Jan, 15 23:01

मतदान के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण मतदाता कर सकेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग


जैसलमेर, पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव- 2015 के अन्तर्गत जिले में सं६ाोधित कार्यक्र्रम के अनुसार द्वितीय चरण में 40 ग्राम पंचायतो में पंच/सरपंचों के लिए मतदान 24 जनवरी, शनिवार को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल. मीना ने बताया कि मतदान के लिए सभी प्र६ाासनिक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल. मीना ये जानकारी देते हुए बताया कि जिले में स्वतंत्र्, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न करवाने के लिए सभी प्र६ाासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट एवं एरिया मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ ही पुलिस मोबाईल पार्टियां भी सतत् रूप से भ्रमण करेगी। इसके साथ ही पर्याप्त मात्र में पुलिस, आरएसी, होमगार्ड को तैनात किया गया है।
मीना ने बताया कि मतदान दिवस को प्रातः ठीक 8 बजे मतदान प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी तथा नियत समय 5 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त कर दी जायेगी। मतदान समाप्ति अर्थात 5 बजे से पूर्व मतदान केन्द्र के समक्ष खडे समस्त मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पंक्ति के अंन्तिम मतदाता से आरम्भ करते हुए स्वंय के हस्ताक्षरित स्लीपें वितरित की जायेगी तथा इन पर्ची धारियों को 5 बजे के पश्चात् भी मतदान करने का अवसर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रो में मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग अथवा अन्य वैध प्रवे६ा पत्र् के बिना प्रवे६ा नही कर सकेंगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्दे६ाानुसार जिले के जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र् वितरित किए जा चुके है। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे मतदान के समय अपने साथ फोटो पहचान पत्र् अव६य साथ में लेकर आयेगे। वि६ोष कारणों से यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र् नही ला पाता है तो उसे अपने पहचान सिद्ध करने के लिए वि६ोष परिस्थितियों मे आयोग द्वारा निर्धारित 19 दस्तावेजों में से कोई 1 फोटोयुक्त दस्तावेज प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत कर अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी।
मीना ने बताया कि मतदान केन्द्र में धुम्रपान निषेध है तथा मतदान केन्द्र पर नियुक्त कर्मचारी एवं अभिकर्तागण के पास मतदान केन्द्र में एवं उनसी 100 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन, कोडलेस फोन, वायर लेस सेट आदि के उपयोग पर प्रतिबन्ध रहेंगा।


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